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How To Withdraw EPF Online From EPF Account

Online: पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए फॉर्म कैसे भरें और कैसे ऑनलाइन आवेदन

EPF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आवेदन तभी किया जा सकता है जब आप बेरोज़गार हो जाएं या रिटायर हो जाएं। बेरोज़गार होने के 1 महीने बाद EPF अकाउंट से 75% पैसा निकाला जा सकता है और उसके 1 महीने बाद बाकि का 25% भी। आप पैसा निकालने के लिए क्लेम ऑनलाइन EPF विथड्रौल फॉर्म भर कर सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन आवेदन तभी कर सकते हैं जब आपका आधार आपके UAN के साथ लिंक होगा।


EPF विथड्रौल ऑनलाइन प्रक्रिया

EPF विथड्रौल फॉर्म भरने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए तरीके को अपनाएं:

स्टेप 1: UAN और पासवर्ड की मदद से UAN सदस्य पोर्टल पर लॉग-इन करें

UAN Member Portal

स्टेप 2: फिर ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ को चुनें

Click Claim (Form-31, 19 & 10C) for EPF withdrawal

स्टेप 3: सदस्य की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। अपने बैंक अकाउंट के आखिरी चार डिजिट डालें और ‘Verify’ पर क्लिक करें

Member Details

स्टेप 4: इसे आगे बढ़ाने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें

Undertaking for EPF withdrawal

स्टेप 5: अब ‘Proceed For Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें

स्टेप 6: अपना फंड ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ को चुनें

New form

स्टेप 7: यहाँ से फॉर्म का नया भाग खुलेगा जहां आपको ये जानकारी देनी होगी, उद्देश्य जिसके लिए पैसा निकाला जा रहा है, कितना अमाउंट निकालना है और कर्मचारी का पता

स्टेप 8: सर्टिफिकेशन पर टिक करें और आवेदन जमा करें.

स्टेप 9: आप पैसे निकालने के लिए जो उद्देश्य बताएंगें उस से सम्बंधित स्कैन दस्तावेज आपको जमा करने होंगें

स्टेप 10: EPF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको अपनी नियोक्ता/ कंपनी से मंज़ूरी लेनी होगी उसके बाद ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा

EPFO में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक सूचना भेजी जाएगी। जब आवेदन की प्रकिर्या पूरी हो जाएगी, तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आमतौर पर पैसा 15 से 20 दिनों में बैंक अकाउंट में आ जाता है, हालाँकि, EPFO ने अपनी और से कोई समय सीमा नहीं दी हुई है।

EPF खाते से राशि निकलने के लिए योग्यता शर्तें

EPF खाते से राशि निकालने की योग्यता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • पैसा सिर्फ रिटायर्मेंट के बाद निकाला जा सकता है। EPFO रिटायर्मेंट तभी मानता है जब व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा हो जाए।
  • EPF खाते से राशि निकालने की अनुमति केवल मेडिकल आपातकाल, घर खरीदने या निर्माण या उच्च शिक्षा के मामले में है
  • EPFO रिटायर्मेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति देता है
  • EPF खाते से पूरी राशि निकाली जा सकती है अगर कर्मचारी रिटायर्मेंट से पहले बेरोज़गारी का सामना करता है
  • नए नियम के अनुसार, बेरोज़गारी के 1 महीने के बाद केवल 75% फण्ड को निकाला जा सकता है। शेष को रोज़गार प्राप्त करने के बाद नए EPF खाते में ट्रान्सफर कर दिया जाएगा
  • कर्मचारियों को अपने EPFको वापस लेने के लिए अपने नियोक्ता/ कंपनी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। UAN और आधार को अपने EPF खाते से जोड़कर, आप ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करते हैं
  • क्लेमऑनलाइन करते समय, आपके पास होना चाहिए-
  • एक एक्टिव UAN नंबर
  • बैंक जानकारी UAN के साथ जुड़ा हुआ है
  • पैन और आधार जानकारी जो EPF डेटाबेस में शामिल हैं

EPF विथड्रौल फॉर्म

पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, आपको तीन EPF विथड्रौल फॉर्म मिलेंगें।

  • PF एडवांस (फॉर्म- 31)
  • ऑनली PF विथड्रौल- फॉर्म 19
  • ऑनली पेंशन विथड्रौल- फॉर्म 10सी

EPF एडवांस/ पार्शियल विथड्रौल- फॉर्म 31

कोई भी EPF सदस्य नौकरी करते हुए भी किसी एमरजेंसी में फॉर्म 31 भरके EPF अकाउंट से जमा अमाउंट का कुछ भाग निकाल सकता है। अगर आप बेरोज़गार होने के कारण पैसा निकाल रहे हैं, तब भी आपको फॉर्म 31 ही भरना पड़ेगा। पैसा निकालने का कारण फॉर्म में लिखा होना चाहिए। आवेदन अमाउंट को मंज़ूरी मिलना इस पर निर्भर करता है कि अमाउंट निकालने की सीमा कितनी है और EPF अकाउंट में कितना पैसा जमा है।

EPF कम्प्लीट विथड्रौल/ फाइनल सेटलमेंट- फॉर्म 19

ये फॉर्म रिटायर्मेंट के बाद PF अकाउंट में जमा पूरे अमाउंट को निकालने के लिए भरा जाता है। इसे ‘फाइनल स्टेटमेंट’ के नाम से भी जाना जाता है। आपको अपनी व्यक्तिगत और एप्लोय्मेंट जानकारी भरनी होगी जैसे, कंपनी/संस्थान छोड़ने की तारिख, नौकरी छोड़ने का कारण, नौकरी जॉइन करने की तारीख, पैन, UAN और आधार नंबर, बैंक अकाउंट जानकारी, पोस्टल पता आदि।

पेंशन विथड्रौल- फॉर्म 10C

पेंशन अमाउंट निकालने के लिए फॉर्म-10 सी भरना चाहिए। अगर आप बेरोज़गारी के आधार पर PF निकाल रहे हैं, तो आपको फॉर्म 31 और फॉर्म 10 सी भरना होगा। ये फॉर्म 19 के ही समान है।  पेंशन राशि को कर्मचारी पेंशन योजना, 1950 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि PF राशि को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अगर आपको PF और पेंशन अमाउंट दोनों निकालने हैं तो आपको दो अलग-अलग फॉर्म भरने होंगें।

कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म

पैसे निकालने के ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए, आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा जो तीन फॉर्म के उद्देश्य को पूरा करता है, फॉर्म 19 (PF के लिए)फॉर्म 10 सC (पेंशन के लिए) और फॉर्म 31 (PF अमाउंट का कुछ हिस्सा)। 

ज़रूरी दस्तावेज़

EPF खाते से पैसा निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

    • क्लेम फॉर्म
    • दो राजस्व स्टाम्प
    • बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
    • पहचान पत्र
    • पता प्रमाण पत्र

 

  • एक कैंसल ब्लैंक चेक जिसमें अकाउंट न० और IFSC कोड हो
  • व्यक्तिगत जानकारी जैसे पिता का नाम, जन्मतिथि आदि पहचान पत्र की जानकारी से मेल खाती हो

 

अगर कर्मचारी सेवा के पाँच वर्ष पूरे होने से पहले EPF अकाउंट से राशि निकालता है तो उसे ITR फॉर्म 2 और 3 भी लगाना होगा।

EPF क्लेम स्टेटस

EPF अकाउंट से पैसा निकालने के आवेदन की स्तिथि EPF सदस्य पोर्टल पर देख सकते हैं। आपको पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा और  ‘Online Services’ सेक्शन में ‘Track Claim Status’ को चुनना होगा। आपको इसके लिए कोई अन्य नंबर नहीं देना होगा। स्तिथि डिस्प्ले पर दिखने लगेगी।

EPF राशि निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लाभ

इसके कई फायदे होते हैं जैसे-

    • आसानी से पैसे निकालना:ऑनलाइन आवेदन करने से आपको PF ऑफिस नहीं जाना पड़ता और आप लाइन में लगने से भी बच जाते हो। आपको बस ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है।
    • प्रकिर्या का समय घटता है:ऑनलाइन आवेदन प्रकिर्या में अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 15 से 20 दिनों में आ जाता है।
    • पिछली कंपनी/संस्थान में वेरिफिकेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं:जहाँ ऑफलाइन आवेदन के मामले में आपको कंपनी/संस्थान से दस्तावेज अटेस्ट कराने पड़ते हैं वहीं, ऑनलाइन मामले में ये वेरिफिकेशन आटोमेटिक हो जाती है। ये उन लोगों के लिए लाभदायक हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते।

 

 

EPF राशि निकालने पर लिमिट

कर्मचारी केवल निम्नलिखित स्तिथियों में अपने EPF खाते से राशि निकाल सकता है:

1. घर का निर्माण / खरीद

  • कर्मचारी को 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए
  • केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • जो राशि निकाली जा सकती है वह खरीद के लिए मासिक वेतन के 24 गुना या खरीद और निर्माण (दोनों) के मामले में मासिक वेतन के 36 गुना तक सीमित है

2. होम लोन का भुगतान

  • कर्मचारी को 3 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए
  • केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • 90% राशि निकाली जा सकती है

3. घर की मरम्मत

  • कर्मचारी को घर के निर्माण के पूरा होने की तारीख से 5 वर्षों तक निरंतर सेवा में होना चाहिए
  • केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाली जा सकती है

4. शादी

  • एक कर्मचारी को 7 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए
  • PF खाताधारक, उसके भाई-बहन और / या बच्चे पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% वापस लिया जा सकता है

5. मेडिकल उपचार

  • न्यूनतम कार्य समय अवधि की कोई शर्त नहीं है
  • PF खाताधारक, उसके माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चे पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • ब्याज के साथ EPF खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है

EPF खाते से राशि निकालने पर टैक्स

EPF खाते से राशि निकालने पर टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन निम्नलिखित शर्तों के साथ:

    • कर्मचारी ने न्यूनतम 5 वर्ष तक EPF खाते में योदगान किया हो। इस से पहले पैसा निकालने पर टैक्स देना होगा
    • EPF खाते से पाँच वर्ष से पहले 50,000 रु. से ज़्यादा राशि निकालने पर ही टैक्स लगेगा
    • अगर कर्मचारी अपना पैन न० देता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा वरना TDS दर 30% होगी। पैन न० ना देने पर TDS के साथ टैक्स भी काटा जाएगा
    • अगर कर्मचारी की आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो उसे फॉर्म 15G/ 15H लगाना होगा
    • अगर कोई कर्मचारी अपना EPF फण्ड राष्ट्रिय पेंशन योजना में ट्रान्सफर करता है तो उसे टैक्स नहीं देगा होगा
    • कर्मचारी को पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना होगा ये उसकी आय और पैसा किस वर्ष में निकाला जा रहा है इस पर निर्भर करता है

 

 

 सम्बंधित सवाल

प्रश्न. क्या EPF विथड्रौल फॉर्म भरते समय 15G/H फॉर्म भी भरना होता है?
उत्तर:
  अगर आप पाँच साल की नौकरी के बाद EPF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आवेदन करते हैं  तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। अगर आप पाँच साल से पहले EPF अमाउंट निकालते हैं तो आपको उसपर टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर्म 15G/H लगाते हैं, तो अमाउंट से कोई टैक्स नहीं कटेगा।

प्रश्न. अगर मैं पाँच साल से पहले पैसा निकालता हूँ तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा?
उत्तर:
 अगर EPF अमाउंट 50,000 रु. से ज़्यादा होता है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा और 50,000 रु. से कम अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप 50,000 रु. से ज़्यादा निकालते हैं तो टैक्स 34.608%. लगेगा।

प्रश्न. EPF अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं?
उत्तर:
 ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस उद्देश्य से पैसा निकाल रहे हैं।

EPF अमाउंट निकालने का उद्देश्य        विथड्रौल लिमिट
मेडिकलकुल अमाउंट का छोटा हिस्सा या मासिक वेतन का छह गुना
शादीPF योगदान का 50%
होम लोन भुगतानEPF का 90% तक
घर मरम्मतमासिक वेतन का 12 गुना
रिटायर्मेंटकुल EPF अमाउंट
बेरोज़गारीबेरोज़गार होने के 1 महीने बाद 75% और उसके 1 महीने बाद बाकी का 25% निकाल सकते हैं.

प्रश्न. होम लोन भुगतान के लिए EPF निकालने की क्या शर्ते हैं?
उत्तर:
 सबसे पहली शर्त ये है कि आपने नौकरी में 3 साल पूरे कर लिए हों। होम लोन भुगतान के लिए EPF अकाउंट का 90% तक निकाल सकते हैं।

प्रश्न. मैं EPF पोर्टल में बिना लॉग-इन करे EPF अमाउंट निकालने के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
उत्तर:
 अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं उप्यो करना चाहते हैं तो आप EPF अमाउंट निकालने के लिए आवेदन ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको UAN और पासवर्ड का प्रयोग कर EPF पोर्टल में लॉग-इन करना होगा।

प्रश्न. अगर मेरा UAN मेरे वर्तमान PF अकाउंट से जुड़ा है और मुझे अपनी पिछली कंपनी के PF अकाउंट से पैसा निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा?
उत्तर:
 अगर आपका UAN आपके वर्तमान PF अकाउंट से लिंक है तो आप अपनी पिछली कंपनी के PF अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पुराने PF अकाउंट से अमाउंट को वर्तमान PF अकाउंट में ट्रान्सफर करना होगा। ट्रान्सफर करने के लिए EPF सदस्य ई-सेवा पोर्टल में लॉग-इन करें और “Online Services” में  “One Member-One EPF Account (Transfer Request)” को चुनें।

हालाँकि, अगर आप पिछले दो महीने से बेरोजगार हैं तो आप फॉर्म 19 भरकर पूरा EPF अमाउंट निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न-.क्या EPF अमाउंट निकालने के लिए पैन अनिवार्य है?
उत्तर:
 EPF अमाउंट बिना पैन के भी निकाला जा सकता है लेकिन पैन के ना होने पर आपको निकाली गई रकम पर ज़्यादा टैक्स देना होगा। पैन ना होने पर आपको निकाली गई रकम पर 34.6% टैक्स देना होगा।

प्रश्न. मैं रिटायर्मेंट से पहले कितनी बार PF अकाउंट से पैसा निकाल सकता हूँ?
उत्तर: आप रिटायर्मेंट से पहले कई बार PF अकाउंट पैसे निकालने का आवेदन कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कारण देना होगा। आप निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए रिटायर्मेंट से पहले पैसा निकाल सकते हैं:

  • आप शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं लेकिन तीन बार से ज़्यादा नहीं
  • आप 10वी से बाद की पढ़ाई के लिए 3 बार पैसे निकाल सकते हैं
  • अगर आप कोई घर या ज़मीन खरीद रहे हैं या उसे उसे बना रहे हैं तो आप बस एक बार पैसा निकाल सकते हैं
  • आप रिटायर्मेंट से पहले मेडिकल एमरजेंसी के लिए EPFअकाउंट से कितनी बार भी पैसा निकाल सकते हैं






- ऑफिसर द्वारा वेरिफिकेशन के बाद पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा

- ट्रांसफर का आवेदन पूरा हुआ या नहीं इसे Track Claim Status द्वारा देखा जा सकता है


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