जानिए Income Tax Refund में ब्याज कैसे करें चेक, आसान है तरीका
इनकम टैक्स रिफंड का समय आ गया है। हर टैक्सपेयर को लगता है कि रिफंड के साथ ब्याज भी मिलेगा। लेकिन इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार हर रिफंड पर ब्याज नहीं मिलता है। जानकारों का कहना है कि टैक्स लायबिलिटी कम होने पर इनकम टैक्स रिफंड के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर टीडीएस, टीसीएस या अन्य टैक्स ज्यादा कट गया है तो विभाग रिफंड करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर को प्रोसेस करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड करता है।
सीए अरविंद दुबे ने कहा कि आईटीआर दाखिल करने के बाद रिफंड समय पर नहीं आता है। इस वजह से रिटर्न फाइल करते वक्त पूरी जानकारी नहीं देना हो सकती है। उन्होंने कहा कि रिटर्न दाखिल करते वक्त बैंक अकाउंट की सही संख्या, आईएफएससी कोड भरना जरूरी है। अगर बैंक के कोड में कोई खामी है तो रिफंड नहीं आता है।
कैसे चेक करें रिफंड
- सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाएं। वहां पैन कार्ड और असेसमेंट साल भरें।
- फिर अपने आईटीआई के बारे में जानकारी मिल जाएगी।
- या इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं।
Visit https://www.incometaxindiaefiling.gov.in
- ई-फाइलिंग के लिए लॉगइन करना होगा। इसके बाद व्यू रिटर्न/फॉर्म को सिलेक्ट करना है।
- फिर My Account पर इनकम टैक्स रिटर्न का चयन करने के बाद सबमिट करना होगा।
- इसके बाद एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करना है। अब स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा। जिसमें पूरी जानकारी होगी।
0 टिप्पणियाँ
HAVE ANY DOUBT PLEASE LET ME KNOW