- (a)कौन खोल सकता है :-
(i) एकल वयस्क (ii) केवल दो वयस्क (संयुक्त A या संयुक्त B) (iii) नाबालिग की ओर से एक अभिभावक (iv) असत्य मन के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक (iv) अपने नाम पर 10 साल से ऊपर का नाबालिग
- किसी व्यक्ति द्वारा एकल खाते के रूप में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है
- नाबालिग / 10 वर्ष से अधिक उम्र (स्व) / बिना दिमाग के व्यक्ति के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है
- संयुक्त धारक की मृत्यु के मामले में, जीवित धारक एकमात्र धारक होगा, यदि जीवित धारक के पास पहले से ही एकल खाता उसके नाम पर है, तो संयुक्त खाता बंद करना होगा
- एकल से संयुक्त खाते में या इसके विपरीत रूपांतरण की अनुमति नहीं है
- खाता खोलने के समय नामांकन अनिवार्य है
- बालिग होने पर नाबालिग को अपने खाते का नया खाता खोलने का प्रपत्र और अपने नाम के केवाईसी दस्तावेजों को अपने नाम के रूपांतरण के लिए संबंधित डाकघर में जमा करना होगा।
- (b)जमा और निकासी: - सभी जमा / निकासी पूरे रुपये में ही होगी।.
(i) न्यूनतम जमा राशि: - रु 500/- (बाद में जमा 10 रुपये से कम नहीं) (ii) न्यूनतम निकासी राशि: - रु 50/- (ii) अधिकतम जमा: - कोई अधिकतम सीमा नहीं (iii) किसी भी प्रकार की निकासी की अनुमति नहीं होगी जो न्यूनतम शेष राशि 500/-को कम करने पर प्रभाव डालती है। iv) यदि खाते में शेष राशि रु 500/-वित्तीय वर्ष के अंत नहीं होते है तो रु 100/- खाता रखरखाव शुल्क के रूप में कटौती की जाएगी और यदि खाता शेष शून्य हो गया तो खाता स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा
- (c)ब्याज:-
(i) ब्याज की गणना महीने की 10 तारीख और महीने के अंत के बीच न्यूनतम शेष के आधार पर की जाएगी और केवल पूरे रुपये में अनुमत होगी (ii) यदि महीने की 10 तारीख और महीने के अंत के बीच शेष राशि रु. 500/- से कम होती है तो कोई ब्याज देय नहीं होगा । (iii) ब्याज वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा iv) खाते को बंद करने के समय, ब्याज का भुगतान उस पूर्ववर्ती महीने तक किया जाएगा जिसमें खाता बंद है (iv)आयकर अधिनियम 80TTA के तहत सभी बचत बैंक खातों पर रु. 10000/- तक के ब्याज को कर योग्य आय से छूट दी गई है
- (d)निष्क्रिय खाता: -
(i) यदि लगातार तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी खाते में कोई जमा / निकासी नहीं होती है, तो खाते को मौन / निष्क्रिय माना जाएगा (ii) इस तरह के खाते का पुनरुद्धार हेतु संबंधित डाकघर में नए केवाईसी दस्तावेजों और पासबुक के साथ आवेदन जमा किया जा सकता है
- (e)डाक घर बचत खाते पर उपलब्ध अतिरिक्त सुविधाएं
- अपने डाक घर बचत खाते पर निम्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, कृपया संबंधित प्रपत्र को डाउनलोड कर अपने डाकघर में जमा करें
(i) चेक बुक (ii) एटीएम कार्ड (iii) ईबैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग (iv) आधार सीडिंग (v) अटल पेंशन योजना (APY) (vi) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) (vii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
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