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DOCUMENTS REQUIRED FOR FILLING OF INCOME TAX RETURN

DOCUMENTS REQUIRED FOR FILLING OF INCOME TAX RETURN                  

DOCUMENTS REQUIRED FOR FILLING OF INCOME TAX RETURN

इनकम टेक्स रिटर्न भरने के लिए क्या क्या चाहिए? ITR क्यों है जरुरी।


ITR भरने का समय जब नजदीक आ जाता है। तब हमको यह नहीं पता होता है। कि रिटर्न भरने के लिए क्या-क्या चाहिए और उसमें कौन कौन से डाक्यूमेंट्स लगेंगे हम आपको इस पोस्ट में बताएंगे DOCUMENTS REQUIRED FOR FILLING OF INCOME TAX RETURN की कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स लगेंगे तो चलिए शुरू करते हैं।

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न करने वाली वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक :- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ और वहां पर आपको अपना लॉगइन रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने यूजर हैं। तो आपको लॉगइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है। और यदि आप पहले से ही इस में रजिस्टर हैं। तो आपको लॉगइन करना है। जिसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड लगेगा। जैसा कि आपको नीचे इमेज में दिखाया गया है।

एक होता है। आइटीआर भरना और एक होता है। इनकम टैक्स जमा करना इन दोनों में क्या अंतर होता है। आइटीआर भरने का मतलब यह है। कि हम अपनी आमदनी और खर्चे की जानकारी हम सरकार को देते हैं। और इस जानकारी के अनुसार यदि हमारे ऊपर सरकार का कोई टैक्स निकलता है। तो हम उसको भरते हैं। इसको इनकम टैक्स जमा करना कहते हैं।

ITR भरने के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स:

  • सैलरी स्लिप्स
  • फॉर्म 26AS
  • फॉर्म 16A
  • PAN कार्ड
  • आधार कार्ड
  • डिडक्शन्स अंडर सेक्शन 80D to 80U
  • कैपिटल गेन स्टेटमेंट

  • आयकर रिटर्न भरना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपकी आमदनी टैक्स के अंतर्गत नहीं आती है। तब भी आपको टैक्स भरना चाहिए क्युकी टैक्स भरने से रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं। और भारत सरकार के पास हमारी सारी इनफार्मेशन अवेलेबल रहती है। यदि आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं। तो भी आपको टैक्स भरते समय जीरो स्लैब का चुनाव करना होगा टैक्स भरने से आपको अगर आगे भविष्य में कभी भी लोन लेने में समस्या नहीं होगी इससे आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है DOCUMENTS REQUIRED FOR FILLING OF INCOME TAX RETURN.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने का नया फॉर्म! आपके लिए क्या है नया, कौन सा किसको भरना है…फटाफट जानिए

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयकर कानून की धारा 1961 में संशोधन की वजह से आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-7 फॉर्म में सिर्फ जरूरी बदलाव किए गए हैं.


टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं को टैक्‍स रिटर्न फार्म-1 और 4 (ITR Form-1 & 4) भरने के लिए ऑफलाइन सुविधा (Offline Filing Facility) शुरू की है. ई-फाइलिंग पोर्टल पर यह ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध है.

नया आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय का कहना है कि आयकर कानून की धारा 1961 में संशोधन की वजह से आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-7 फॉर्म में सिर्फ जरूरी बदलाव किए गए हैं.
किसके लिए कौन सा फॉर्म- इनकम टैक्‍स रिटर्न फॉर्म-1 और फॉर्म 4 सबसे आसान हैं. इनका इस्तेमाल छोटे और मझोले करदाता करते हैं. सालाना 50 लाख रुपये तक की आय वाले टैक्‍सपेयर्स सहज यानी फॉर्म-1 का इस्तेमाल कर आईटीआर दाखिल लोग करते हैं. साथ ही सिर्फ वेतन, एक घर या ब्याज से आय पाने वाले करदाता भी सहज फॉर्म से आईटीआर फाइल करते हैं. वहीं, आईटीआर दाखिल करने के लिए सुगम यानी फॉर्म-4 का इस्‍तेमाल 50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फर्म करती हैं. साथ ही कारोबार या प्रोफेशन से आय हासिल करने वाले लोग भी इसी फॉर्म के जरिये आईटीआर भरते हैं.

आईटीआर-1 (सहज):- छोटे एवं मध्यम करदाता, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. साथ ही जिनका कमाई का जरिया सिर्फ वेतन और एक घर या ब्याज जैसे अन्य सोर्स है.

ITR-4 (सुगम): यह फॉर्म उनके लिए होता है. जिनकी किसी कारोबार या प्रोफेशन से सालाना कमाई 50 लाख रुपये तक हो.
अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो टैक्स जमा करते समय परेशानी होगी. इंट्रेस्ट इनकम 10 हजार तक टैक्स फ्री है. उससे ज्यादा इनकम पर टैक्स लगता है. ज्यादा अकाउंट होने से आपके लिए इंट्रेस्ट इनकम का कैलकुलेशन कठिन काम हो जाएगा. हालांकि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगली बार से रिटर्न फॉर्म में सोर्स फ्रॉम अदर इनकम की जानकारी पहले से फिल आएगी. आपका बैंक अकाउंट पैन से जुड़ा होता है. उसी पैन नंबर की मदद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी कमाई का पता कर लेगा.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। आमतौर पर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून होती है, हालांकि, इस साल कोरोनो वायरस महामारी की वजह से समय सीमा कई बार बढ़ा दी गई है। वर्तमान स्थिति में सभी दस्तावेजों को तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने AY 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है।

लेट रिटर्न दाखिल करने के जुर्माने से बचने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका रिटर्न 30 नवंबर तक दाखिल किया जाए। आटीआर 1 फॉर्म को सहज के रूप में भी जाना जाता है, जो कि वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए है जो सालाना 50 लाख रुपए तक कमाते हैं। केवल निवासी व्यक्ति आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग करके टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म ITR-1 में इनकम टैक्स रिटर्न किसी भी सामान्य निवासी व्यक्ति (एचयूएफ) द्वारा 50 लाख रुपए तक की आय के लिए दायर किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए कुल आय में शामिल हैं।

ITR -1 के जरिए रिटर्न दाखिल करने के बारे में जानने वाली जरूरी बातें

  1. वेतन या पेंशन से आय
  2. एक घर की संपत्ति से आय
  3. अन्य स्रोतों से आय जैसे कि बैंक खाते से ब्याज (लॉटरी से जीतने वाले को छोड़कर और दौड़ के घोड़ों से होने वाली आय, धारा 115BBDA के तहत टैक्स योग्य या धारा 115BBE में उल्लिखित प्रकृति की आय)
  4. कृषि से आय 5,000 रुपए तक
  5. पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि जैसे किसी अन्य व्यक्ति की आय है तो उसे आकलन की आय के साथ जोड़ा जाता है। ध्यान दें कि ITR-1 फॉर्म का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब आय ऊपर उल्लिखित आय कटैगरी के तहत हो।
  6. ITR 1 के तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज।
  7. सामान्य जानकारी: अगर आपको अपना आधार नंबर याद नहीं है तो पैन नंबर, आधार नंबर या नामांकन आईडी
  8. वेतन/पेंशन: आपके नियोक्ता, या कई नियोक्ताओं से फॉर्म 16 जो आपने वर्ष के दौरान अपनी नौकरी बदल दिया है
  9. घर की संपत्ति से आय: किराए की रसीदें, ब्याज की कटौती के लिए होम लोन आदि।
  10. अन्य स्रोतों से आय: बैंक खातों पर अर्जित ब्याज की गणना के लिए बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डाकघर बचत पासबुक, लॉटरी डिटेल्स से जीत, आय की डिटेल जोड़ा जाता है।

विभिन्न वर्गों के तहत कटौती का दावा करने के लिए, इन दस्तावेजों को अपने पास रखें

  1. भविष्य निधि, एनपीएस के प्रति योगदान
  2. वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए बच्चे की स्कूल ट्यूशन फीस
  3. जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान
  4. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान
  5. स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क
  6. अपने होम लोन पर मूलधन चुकाना
  7. इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस) या म्यूचुअल फंड निवेश
  8. 80 जी के लिए पात्र दान के डिटेल के साथ प्राप्तियां
  9. फॉर्म 26AS आपके भुगतान फॉर्म 26AS में उपलब्ध टैक्स पेमेंट डिटेल को वेरीफाई करने के लिए

उल्लिखित सभी दस्तावेजों के अलावा आपको TDS डिटेल की आवश्यकता होगी क्योंकि आपको TAN डिटेल और आपके फॉर्म 16 (वेतन के लिए), फॉर्म 16A (गैर-वेतन) और फॉर्म 16C (किराया) में उपलब्ध क्रेडिट की पुष्टि करनी होगी। आपको भारत में आयोजित कृषि आय, लाभांश आय (यदि हो तो), सभी सक्रिय बैंक खातों के डिटेल की जरूरत होगी। 

अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए, आपको इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफी आसान है। आपको अपना पैन कार्ड पास रखना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डिटेल इंटर करना होगा। पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करते समय, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता देना होगा जो कि अनिवार्य है।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डिटेल

  1. वैलिड PAN

  2. वैलिड मोबाइल नंबर

  3. वैलिड वर्तमान पता

  4. वैलिड ईमेल पता, जो आपको सुविधाजनक लगे

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  1. www.incometaxindia.gov.in पर जाएं। 'Register Yourself' पर क्लिक करें।
  2. यूजर टाइप चुनें: विकल्पों की लिस्ट से 'Individual' मिलेगा। 'Continue' पर क्लिक करें।
  3. व्यक्तिगत के अलावा, केवल हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तिगत/ HUF के अलावा अन्य, बाहरी एजेंसी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, टैक्स कटौतीकर्ता और कलेक्टर और थर्ड पार्टी सॉफ़्टवेयर यूटिलिटी डेवलपर खुद को ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं।
  4. अपना आवश्यक डिटेल इंटर करें: पैन, उपनाम, मध्य नाम, पहला नाम, जन्म तिथि (पैन पर उल्लिखित), आवासीय स्थिति। 'Submit' पर क्लिक करें।
  5. पासवर्ड, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी और पता जैसे अन्य डिटेल भरें। सुनिश्चित करें कि आपने यह जानकारी सही ढंग से भरी है। इनकम टैक्स विभाग आपको एसएमएस/मेल आदि भेजने के लिए आपके कॉन्टैक्ट डिटेल का उपयोग करेगा।
  6. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जरूरी डिटेल भरे जाने के बाद 'Continue'पर क्लिक करें।
  7. प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करें। वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और एक वेरीफिकेशन लिंक आपके ईमेल पते पर भेजा जाएगा। प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को सफलतापूर्वक रजिस्टर करने के लिए प्राप्त लिंक पर क्लिक करें।

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर कैसे लॉगिन करें?

एक बार जब आप सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आप अब इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपने अपने अकाउंट में प्रवेश कर सकते हैं। आपका पैन आपके खाते में प्रवेश करने के लिए आपकी यूजर आईडी होगी। आपको अपने खाते में लॉग-इन करने के लिए अपना पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करना होगा।

ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें?

  1. इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  2. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के विकल्प का चयन करें।
  3. मूल्यांकन वर्ष का चयन करने के बाद आपको एक नए पृष्ठ पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। ड्रॉपडाउन मेनू से मूल्यांकन वर्ष का चयन करें, फिर अपना मूल्यांकन वर्ष चुनें, साथ में आईटीआर फॉर्म नंबर 1, और फाइलिंग टाइप - ऑरिजलन या रिवाइज्ड रिटर्न।
  4. उसके बाद सबमिशन मोड के तहत,‘prepare and submit online’ पर क्लिक करें।
  5. इसके बाद, पहले से वैलिड बैंक अकाउंट का चयन करें। यह वह बैंक खाता है जहां आप पात्र होने पर इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करेंगे।

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